धारा 1557 "संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करैवला कोनो स्वास्थ्य कार्यक्रम या गतिविधिमे नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु, या अक्षमताक आधार पर भेदभाव पर रोक लगबैत अछि" नव नियम 15टा भाषाक लेल अनुवाद सेवाक उपलब्धता, प्रशिक्षण, आ अधिसूचनाक आवश्यकता वला मजबूत भाषा अभिगम प्रावधानकेँ सेहो बहाल करैत अछि। ई नियम स्वास्थ्य देखभाल सेवा पर लागू होइत अछि जाहिमे चिकित्सकक कार्यालय, अस्पताल या अन्य परिवेशमे चिकित्सा देखभाल प्राप्त करब सम्मिलित अछि।
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