अप्रैल 2023मे तीन टा पूर्व बैंक कर्मचारीकेँ आर190 मिलियन जे. एस. ई. धोखाधड़ीक लेल 15-15 वर्षक जेलक सजा भेटलनि। एहि तिकड़ी बिना अनुमतिक जे. एस. ई. पोर्टफोलियोमे प्रवेश कयलनि, बैंकिंग पोर्टफोलियोमे परिवर्तन कयलनि आ अपन पोर्टफोलियोमे धन स्थानांतरित कयलनि। 20 दिसम्बर, 23मे बोक्सबर्गक एकटा पूर्व लेखाकारकेँ 13 वर्षक अवधिमे अपन नियोक्तासँ कथित रूपसँ आधा अरब रैंडसँ बेसी चोरी करबाक आरोपमे 50 वर्षक सजा देल गेल छल।
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