एम. एल. वी. टी. बिना वर्क परमिटक विदेशी कर्मचारीसभक वास्तविक सङ्ख्याक आधार पर प्रशासनिक जुर्माना लगा सकैत अछि यदि पाँचसँ कम पाओल जाइत अछि। पाँच या ओहिसँ बेसी विदेशी कर्मचारीवला उद्यमक लेल अधिकतम केएचआर 63 मिलियन (3,136 अमेरिकी डॉलर) के प्रशासनिक जुर्माना लगाओल जा सकैत अछि। बार-बार अपराध के कारण तिगुना जुर्माना भs सकैत छैक। नव कम्पनी कानून 1 जुलाई 2024 सँ लागू होयत।
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