सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आ सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) क दिल्ली पीठक मत अछि जे "हवाई यात्रा अभिकर्ता" क परिभाषामे हवाई यात्राक लेल मार्गक आरक्षणसँ जुड़ल वा ओकर संबंधमे सभ सेवा सम्मिलित अछि। अपीलार्थी द्वारा प्रदान कयल गेल विविध सेवा सेहो ट्रैवल एजेंटक अपन ग्राहकक लेल सेवाकेँ आगू बढ़यबामे अछि आ एहि लेल एकरा "बिजनेस सपोर्ट सर्विस" क अन्तर्गत वर्गीकृत नहि कयल जा सकैत अछि। अपीलकर्ता अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) क सदस्य छथि आ छथि।
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