एफटीसी एक सालसँ बेसी समय पहिने प्रस्तावित नियम जारी करबाक लेल मङ्गलदिन 3 सँ 2 वोट देलक। नव नियम नियोक्ता लेल रोजगार अनुबंधमे समझौताकेँ शामिल करब गैरकानूनी बना दैत अछि आ सक्रिय गैर-प्रतिस्पर्धी समझौतासभ वला कंपनीसभकेँ कर्मचारीसभकेँ सूचित करबाक आवश्यकता अछि जे ओ अमान्य अछि। ई 120 दिनक बाद प्रभावी होयत, यद्यपि व्यावसायिक समूह एकरा अदालतमे चुनौती देबाक वचन देने अछि।
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