मलेशिया कम सँ कम दू टा अन्य राष्ट्र-सिंगापुर आ घाना-के संग एहन कानून पारित करय मे शामिल भऽ गेल अछि जाहि मे साइबर सुरक्षा पेशेवर या ओकर फर्म के अपन देश मे किछु साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान करै लेल प्रमाणित आ लाइसेंस के आवश्यकता छैक। 3 अप्रैलकेँ मलेशिया संसदक उच्च सदन साइबर सुरक्षा विधेयक 2024केँ पारित कयलक, तकर बाद निचला सदनमे एकरा पारित कयल गेल। ई विधेयक छत्र कानूनक रूपमे संरचित अछि आ भविष्यक सरकारी गतिविधिक लेल एकटा ढाँचाक रूपमे काज करत जे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचाकेँ सुरक्षित करत आ साइबर सुरक्षाक राष्ट्रीय स्थितिमे सुधार करत।
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