दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 मार्च 2024 को सेशन कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ब्लूमबर्ग को मानहानिकारक लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। अदालत ने मंच से कहा कि वह तीन दिन के अंदर विद्वान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के निर्देशों की तामील करे।
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