बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित सभी गतिविधियों को आवश्यक सेवा घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के आदेश पर राष्ट्रपति के सचिव समन एकानायके द्वारा जारी अधिसूचना में इन सेवाओं को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के रूप में नामित किया गया है।
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