दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 मार्च 2024 को सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ब्लूमबर्ग को मानहानिकारक लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोक दिया गया है। न्यायालय ने मंच को तीन दिनों के भीतर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा।
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