महान्यायवादी निकी शर्मा ने आज यह कानून पेश किया। यदि यह पारित हो जाता है, तो यह प्रांत को हानिकारक उत्पादों के प्रचार और वितरण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी लागतों की वसूली के लिए अदालतों का उपयोग करने की अनुमति देगा।
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