धारा 1557 "संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम या गतिविधि में नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है" नया नियम 15 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षण और अधिसूचना की आवश्यकता वाले मजबूत भाषा पहुंच प्रावधानों को भी बहाल करता है। यह नियम डॉक्टरों के कार्यालयों, अस्पतालों या अन्य सेटिंग्स में चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर लागू होता है।
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